Desk- देशभर में पांचवी और आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खबर है, अगर वे वार्षिक परीक्षा के दौरान फेल होते हैं तो फिर उन्हें उसी कक्षा में दोबारा 1 साल के लिए रहना पड़ सकता है, इसके लिए केंद्र सरकार ने 2009 के आरटीई एक्ट में संशोधन कर दिया है, और इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.
इसके अनुसार पांचवी और आठवीं कक्षा में अगर छात्र छात्रा उत्तीर्ण लायक अंक नहीं लाते हैं, तो उन्हें फिर से 1 साल के लिए उसी कक्षा में पढ़ाई करनी पड़ सकती है, हालांकि इसके लिए उन्हें पहले दो माह का अतिरिक्त समय देखकर सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा.
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अभी तक आठवीं क्लास तक के बच्चों को फ़ेल नहीं करने का दिशा निर्देश जारी था जिसकी वजह से कोई भी बच्चे फेल नहीं होते थे लेकिन अब बच्चे फेल हो सकते हैं.
बताते चलें कि 2010-11 सत्र से पांचवी और आठवीं की बोर्ड परीक्षा बंद कर दी गई थी और विद्यार्थियों को सामान्य परीक्षा लेकर अगली क्लास में उत्तीर्ण कर दिया जाता था, पर नई अधिसूचना के अनुसार इसमें बदलाव किया गया है. नई अधिसूचना के अनुसार अगर छात्र मुख्य परीक्षा में फेल होता है तो उसे दो माह का अतिरिक्त समय दिया जाएगा और फिर से परीक्षा ली जाएगी अगर छात्र दुबारा परीक्षा में भी फेल होता है तो फिर उसे अगले 1 साल तक इसी कक्षा में रहना पड़ सकता है.