सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षकों के लिए खुशखबरी, नए साल में बढ़ जाएगा वेतन और सुविधाएं

23 दिसंबर से मिलने लगेगा पत्र,1 से 7 जनवरी के बीच विशिष्ट शिक्षक के रूप में कर सकेंगे योगदान.

Desk

Patna :- बिहार के सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है अब उन्हें 1 जनवरी 2025 से नया वेतनमान मिलेगा और वह विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे. उन्हें नया नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और इस नियुक्ति पत्र के आधार पर वह फिर से अपने पुराने स्कूल में 1 से 7 जनवरी 2025 के बीच योगदान देंगे.

इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश का पत्र भेज दिया गया है, जिसमें विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदस्थापना के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है. इस पत्र के अनुसार स्थानीय निकाय के वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं और जिनकी काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है उन्हें सर्वप्रथम विशिष्ट शिक्षक के लिए औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान करने का निर्देश दिया गया है इसके लिए सॉफ्टवेयर पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा और इस सॉफ्टवेयर के जरिए 23 दिसंबर 2024 से औपबंधिक नियुक्ति पत्र का प्रिंट निकाला जा सकेगा और संबंधित शिक्षकों को दिया जाएगा आवंटित नियुक्ति पत्र डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा.

इस पत्र के अनुसार पूर्व में आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षारित एवं वितरित नियुक्ति पत्र निरस्त माने जाएंगे. अपबंधित नियुक्ति पत्र देने के साथ ही सभी विशेष शिक्षकों को जहां वह पहले से कार्यरत थे उसी में पदस्थापन के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा और ये विशिष्ट शिक्षक 1 जनवरी से 7 जनवरी तक योगदान दे सकेंगे. विद्यालय पद स्थापना पत्र एवं प्रारूप योगदान पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से 26 दिसंबर 2024 से ही प्रिंट किया जा सकता है. नए पत्र के आधार पर योगदान देने के साथ ही वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और नियोजित शिक्षक के रूप में उनकी सेवा खत्म हो जाएगी. इन सभी को 1 जनवरी 2025 से ही नया वेतनमान और अन्य सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी.

प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पत्र इस प्रकार है-

बताते चलें कि सक्षमता परीक्षा पास होने के बाद इन नियोजित शिक्षकों के लिए अलग-अलग जिला आवंटन किया गया था और इस जिला में इन्हें नए स्कूल में प्रतिस्थापन होना था लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन शिक्षकों की मांग को पूरा करते हुए यह आदेश दिया था कि तत्काल जो शिक्षक जहां पदस्थापित हैं विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होने के बाद भी वे उसी स्कूल में योगदान देंगे.

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