Patna- बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक लगातार नए-नए आदेश जारी कर रहे हैं. उनके कई आदेश पर विवाद भी हो रहा है और सरकार द्वारा उस आदेश की समीक्षा कर वापस भी ले रही है .ऐसे ही एक और आदेश को शिक्षा विभाग में वापस कर लिया है.
बताते चलें कि केके पाठक के निर्देश पर डीएलएड,बी.एड एवं एम.एड प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग ले रहे उन प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन रद्द कर दिया गया था जो क्लास से लगातार अनुपस्थित चल रहे थे. उनके इस आदेश का असर हजारों प्रशिक्षणार्थियों पर पड़ा था और इस वजह से उस आदेश की खिलाफत हो रही थी.शिक्षा विभाग ने उसे आदेश को संशोधित करते हुए रद्द किए गए प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन फिर से लेने का निर्णय लिया है.
शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक आईएएस सज्जन.आर ने सभी प्रशिक्षण केन्द्रों के प्राचार्य को पत्र लिखकर आदेश जारी किया है.
इस आदेश में निदेशक ने लिखा है कि शिक्षा विभाग ने सम्यक विचार के बाद यह निर्णय लिया है कि जिन प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन संस्थान में रद्द कर दिया गया है उनसे प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी से शपथ पत्र लेकर दोबारा नामांकन किया जाए. इस शपथ पत्र में तीन बिंदुओं को फोकस करने के लिए कहा गया है जिसमें प्रति कार्य दिवस पर वह प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ाई करेंगे और अनुपस्थित होने की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे इसके साथ ही विशेष शैक्षणिक सत्र में भी वह शामिल होंगे .इस शपथ पत्र के बाद भी अगर कोई प्रशिक्षणार्थी उसका पालन नहीं करता है तो फिर उन्हें दंडित किया जा सकता है.