Desk- बड़ी खबर बिहार की सत्ताधारी दल आरजेडी से जुड़ी हुई है, जहां पार्टी के पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी को साढ़े 5 साल की सजा मिली है। कई सुनवाई के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने आजाद गांधी को दोषी करार दिया था और अब उन्हें साढ़े 5 साल की सजा सुनाई है .
सजा सुनाने के दौरान कोर्ट ने आजाद गांधी पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि रहते हुए भी आजाद गांधी ने एक दुर्दांत अपराधी की तरह घटना को अंजाम दिया था इसलिए इन्हें माफ नहीं किया जा सकता है और विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें साढ़े 5 साल की सजा सुनाई है. सजा सुनाने के साथ ही आजाद गांधी को जेल भेज दिया गया.
जिस मामले में आजाद गांधी को सजा सुनाई गई है वह 15 अक्टूबर 2007 का है. उस समय आजाद गांधी राजद के एमएलसी हुआ करते थे. उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था कि उन्होंने 50 समर्थकों के साथ 15 अक्टूबर 2007 को पटना जिला निर्वाचन कार्यालय पर हमला करते हुए जमकर हंगामा मचाया था और अफसरों के साथ मारपीट एवं गालीगलौज करते हुए धमकी दी थी.
गांधी मैदान थाने में दर्ज एफआईआर में कहा गया था कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में एक महिला का नाम शामिल करने को लेकर आजाद गांधी ने समाहरणालय के अधिकारियों के साथ मारपीट की थी. और जान से मारने की धमकी दी थी क्योंकि संबंधित पदाधिकारी ने नियमों का हवाला देकर महिला को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने से मना कर दिया था पर आजाद गांधी हर हाल में महिला का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना चाह रहे थे.