PATNA:- बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने एक नया आदेश जारी करवाया है और इस आदेश को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया गया है.
यह आदेश मासिक परीक्षा को लेकर है जिसमें यह कहा गया है कि मासिक परीक्षा दोपहर के 2 बजे के बाद ली जाए और उससे पहले की पाली में पढ़ाई का इंतजाम की जाए.
प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इससे संबंधित पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि पहली से 12वीं तक के क्लास की मासिक परीक्षा 2 घंटे के लिए होती है और यह परीक्षा पहली पाली में ही ले ली जाती है. इस दौरान शिक्षक बैठे रहते हैं और पढ़ाई का कोई काम नहीं हो पता है. इससे शिक्षा के अधिकार के तहत न्यूनतम पढ़ाई का घंटा पूरा नहीं हो पा रहा है.
ऐसे में यह आदेश दिया जाता है कि मासिक परीक्षा का आयोजन पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक दूसरी पाली में यानी 2 बजे से शुरू की जाए और पहली पाली में कम से कम 12:30 बजे तक पढ़ाई की व्यवस्था छात्र-छात्राओं के लिए किया जाए और इस आदेश को तुरंत लागू की जाए.
बताते चलें कि IAS केके पाठक के निर्देश पर पढ़ाई की समुचित व्यवस्था को लेकर पहले भी कई आदेश जारी किए गए हैं जिनमें शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्य में शामिल नहीं होने और शिक्षकों एवं छात्रों के समय से स्कूल आने, लगातार गैर हाजिर रहने वाले छात्रों का नामांकन रद्द करने और बिना सूचना के या विलंब से स्कूल पहुंचने वाले शिक्षकों के वेतन कटौती अथवा अन्य तरह की कार्रवाई के आदेश जारी किए जा चुके हैं. इस आदेश का असर भी कई रूपों में स्कूलों में दिख रहा है. अब देखना है कि इस नए आदेश का सभी स्कूलों में कैसे लागू की जाती है और शिक्षक संघ जो कि केके पाठक के पहले के कई आदेश पर आपत्ति जाता चुका है अब इस आदेश को लेकर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है.