पटना हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 500 पेड़ लगाने की शर्त पर अवैध बालू खनन के आरोपी को दे दी जमानत

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Desk-बिहार की पटना हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. बालू के अवैध खनन के एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह 500 पौधों को लगाएगा और उसकी देखभाल करेगा.ऐसा नहीं करने पर आरोपी की जमानत रद्द कर दी जाएगी।


यह ऐतिहासिक फैसला पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अंजनी कुमार शरण की कोर्ट ने सुनाई है. अवैध बालू खनन के आरोपी राधे शर्मा को इस शर्त पर जमानत दी कि वह 500 पौधें लगा कर छः माह तक देख भाल करेगा।

इस संबंध में अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने बताया कि अवैध बालू खनन के मामलें में राधे शर्मा पर मामला दर्ज किया गया।उसकी जमानत याचिका पर जस्टिस शरण ने सुनवाई की।उन्होंने कोर्ट को अपनी ओर से सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता की जमानत देने के पूर्व उस पर 500 पौधें लगाने को कहा जाये,जिसके बाद कोर्ट ने राधे शर्मा को जमानत दे दी ,लेकिन ये शर्त लगा दी कि वह 500 पौधे लगाएगा और छः माह तक उन पौधों की देख भाल करेगा।यदि इन पौंधों को सही ढंग देख भाल नहीं किया,तो उसे मिली जमानत को रद्द करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की जा सकेगी।

यह पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है।आगे इस निर्णय का पर्यावरण संरक्षण पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

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