पटना हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती:कहा-DGP को हलफनामा देना होगा

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PATNA- 3 साल पूर्व दिए हुए आदेश का पालन नहीं होने की शिकायत के बाद पटना हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और सीधे -सीधे राज्य के डीजीपी को हलफनामा दायर करने को कहा है कि आखिर 3 साल पहले दिए गए आदेश में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है.
पटना हाई कोर्ट ने जस्टिस पी बी बजनथ्री और जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने चंद्रिका सिंह की ओर से दायर अवमानना वाद पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है.कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफ़नामा दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता चंद्रिका सिंह की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि लोन देने में अनियमितता किये जाने के मामले में हाई कोर्ट ने तीन वर्ष पूर्व डीजीपी सहित पीएनबी को कार्रवाई करने का आदेश दिया था,लेकिन किसी भी स्तर पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई.अधिवक्ता के अनुसार नियमों के खिलाफ लोन दे कर सर्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया है।उन्होंने बताया कि केस दर्ज की जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

वही सुनवाई के दौरान निगरानी के सीनियर एडवोकेट अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि लोन देने में गड़बडी किये जाने की शिकायत निगरानी में नहीं किया गया था।वही डीजीपी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गत दिनों जमुई जिला के खैरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पर कोर्ट सरकारी वकीलों के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई।उसका कहना था कि 2020 से लेकर अगस्त 23 तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई।इस पर डीजीपी को हलफनामा देना होगा.

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