ग्रामीण कार्य विभाग में इंजीनियर की नियुक्ति पर रोक, पटना हाई कोर्ट ने BPSC और सरकार से मांगा जवाब

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Patna :- बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग में नियुक्त होने वाले सहायक अभियंता क्या अभ्यर्थियों को झटका लगा है,पटना हाईकोर्ट ने इस नियुक्ति पर रोक लगा दी है और बिहार लोक सेवा आयोग एवं सरकार से जवाब मांगा है.
मिली जानकारी के अनुसार बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर  231 सहायक अभियंता  की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी. इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने 9 जनवरी को विज्ञापन जारी किया था. नियुक्ति GATE स्कोर के आधार पर होनी थी.इस नियुक्ति  प्रक्रिया को लेकर कभी कई अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए थे और पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. श्याम बाबू और अन्य ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी थी।इनका कहना था कि हाई कोर्ट पहले ही GATE स्कोर पर आधारित भर्ती पर रोक लगा चुका है। फिर भी विभाग ने GATE स्कोर पर ही नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया।


इस याचिका पऱ हरीश कुमार की एकलपीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील हर्ष सिंह ने दलीलें रखीं।उसके बाद हाई कोर्ट ने तत्काल इस नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी और बिहार सरकार और BPSC से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।

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