Positive News
सपनों को दे नई उड़ान

ज्ञान बढाने वाली खबर ::अपने फैसले से केन्द्र और राज्य सरकार को घुटने पर लाने वाले जज साहब को सार्वजनिक कार्यक्रम में साइड की कुर्सी क्यों मिलती है..

देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश(CJI) प्रोटोकॉल में राज्यपाल से भी पीछे आतें हैं..

DESK:-हाल ही में देश की सुप्रीम कोर्ट(supreme court) और हाईकोर्ट (highcourt) ने कई ऐसे फैसले दिए हैं जिससे आम लोगों को लगने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज केन्द्र सरकार और हाईकोर्ट के जज राज्य सरकार से भी ऊपर है.सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारियों के तबादले को लेकर जो फैसला दिया है वह केन्द्र सरकार के खिलाफ आया है..मोदी सरकार के कॉलेजियम सिस्टम की जगह लाया गये विशेष कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया.. वहीं पटना हाईकोर्ट ने बिहार की नीतीश सरकार का जातीय गणना कराने पर रोक लगाकर उसकी एक न सुनी…और नीतीश सरकार थक हार कर 3 जुलाई की सुनवाई का इंतजार कर रही है.

पर आप जानते हैं कि सरकार से रोज-रोज विभिन्न मुद्दों पर सवाल जवाब करने वाले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज जब सार्वजनिक कार्यक्रम में सरकार के नेताओं के साथ बैठतें हैं..तो उनका वरिष्टता कहां चला जाता है…आपके जानकार हैरानी होगी कि इस देश में जो वरिष्टता क्रम बना हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश(cji) छठे क्रम पर आतें हैं लोकसभा स्पीकर के बराबर..उनका वरिष्ता क्रम ने सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से नीचे है बल्कि राज्यपाल और उप प्रधानमंत्री से भी नीचे है.

बताते चलें कि भारत गणराज्य की वरीयता (Precedence Of Indian Republic) 26 जुलाई 1979 को लागू की गयी थी.यह एक प्रोटोकॉल सूची है जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों और पदाधिकारियों को रैंक और कार्यालय द्वारा दर्ज किया जाता है। यह वरीयता क्रम राज्य के प्रमुख यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है और गृह मंत्रालय द्वारा बनाए रखा जाता है।इस

वरीयता क्रम में राष्ट्रपति प्रथम,उपराष्ट्रपति दूसरे,और प्रधानमंत्री तीसरे स्थान पर आतें हैं,जबकि चौथे नंबर पर अपने अपने राज्यों के राज्यपाल का नंबर आता है.पांचवें नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति और उपप्रधानमंत्री आतें हैं जबकि छठे नंबर पर भारत के मुख्य न्यायधीश और लोकसभाध्यक्ष आतें हैं.इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री का क्रम आता है.. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का क्रम 14 वां है जहां विधानसभा के स्पीकर का होता है.

भारत सरकार का पूरा वरीयता क्रम (Order Of Precedence) इस प्रकार है..

1.
राष्ट्रपति
2
उप-राष्ट्रपति
3
प्रधानमंत्री
4
अपने-अपने राज्यों में राज्यों के राज्यपाल
5
पूर्व राष्ट्रपति
5A.
उप प्रधान मंत्री
6
भारत के मुख्य न्यायाधीश
लोकसभा अध्यक्ष
7
संघ के कैबिनेट मंत्री
अपने-अपने राज्यों में राज्य के मुख्यमंत्री
नीति आयोग के उपाध्यक्ष
पूर्व प्रधानमंत्री
राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता
7A
भारत रत्न अलंकरण धारक
8
भारत से मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल देशों के राजदूत असाधारण और पूर्णाधिकारी और उच्चायुक्त
अपने-अपने राज्यों से बाहर के राज्यों के मुख्य सचिव
अपने-अपने राज्यों के बाहर के राज्यों के राज्यपाल
9
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
9A
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
मुख्य चुनाव आयुक्त
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)
10
राज्यसभा के उपसभापति
राज्यों के उप मुख्यमंत्री
लोकसभा के उपाध्यक्ष
नीति आयोग के सदस्य
संघ राज्य के सदस्य (और रक्षा मामलों के लिए रक्षा मंत्रालय में कोई अन्य मंत्री)
11
भारत के महान्यायवादी
कैबिनेट सचिव
उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर उपराज्यपाल
12
पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक का पद धारण करने वाले चीफ ऑफ स्टाफ
13
भारत में मान्यता प्राप्त दूत असाधारण और मंत्री पूर्णाधिकारी
14
अपने-अपने राज्यों के भीतर राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और अध्यक्ष
अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
15
अपने संबंधित राज्यों के राज्यों में कैबिनेट मंत्री
केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली अपने-अपने केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर
संघ के उप मंत्री
16
लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक का पद धारण करने वाले कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ
17
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष
अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष
अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के बाहर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
उच्च न्यायालयों के पुइसने (Puisne) न्यायाधीश (उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर), राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के न्यायिक सदस्य
यह भी पढ़ें : अनुसूचित जनजाति और PVTG

18
अपने-अपने राज्यों के बाहर के राज्यों के कैबिनेट मंत्री
अपने-अपने राज्यों के बाहर राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष और सभापति
एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग के अध्यक्ष
अपने-अपने राज्यों के भीतर राज्य विधानमंडल के उपाध्यक्ष और उप-सभापति
अपने-अपने राज्यों के भीतर राज्यों में राज्य मंत्री
अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और कार्यकारी पार्षद दिल्ली
अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के अध्यक्ष
अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेश के भीतर दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष
19
अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्त (जिनमें मंत्रिपरिषद नहीं है)
अपने-अपने राज्यों में राज्यों के उप मंत्री
अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के उपाध्यक्ष
अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिल्ली के उपाध्यक्ष
20
अपने-अपने राज्यों के बाहर राज्य विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अपने-अपने राज्यों से बाहर के राज्यों में राज्य मंत्री
अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के बाहर उच्च न्यायालय के पुइसने (Puisne) न्यायाधीश
21
संसद के सदस्य
22
अपने-अपने राज्यों के बाहर राज्यों में उप मंत्री
23
थल सेना कमांडर/उप प्रमुख से थलसेना स्टाफ या अन्य सेवाओं में समकक्ष
अपने-अपने राज्यों के भीतर राज्य सरकार के मुख्य सचिव
भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त
अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य
पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक के अधिकारी
भारत सरकार के सचिव (इस पद को धारण करने वाले अधिकारियों सहित)
अल्पसंख्यक आयोग के सचिव
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव
राष्ट्रपति के सचिव
प्रधान मंत्री के सचिव
राज्य सभा और लोकसभा के सचिव
प्रधान पब्लिक प्रोसेक्यूटर
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उपाध्यक्ष
24
लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक के अधिकारी
25
भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल
राज्यों के महाधिवक्ता
प्रशुल्क आयोग (टैरिफ कमीशन) का अध्यक्ष
मामलों के प्रभारी और कार्यवाहक उच्चायुक्त a pied and adinterim
केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर
अपने-अपने राज्यों के बाहर राज्य सरकार के मुख्य सचिव
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर दिल्ली महानगर परिषद के उपाध्यक्ष
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक
सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक
केंद्रीय रिजर्व पुलिस के महानिदेशक
खुफिया ब्यूरो के निदेशक
केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर अपने संबंधित प्रदेश के उपराज्यपाल
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य
एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग के सदस्य
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य
केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य और दिल्ली के कार्यकारी पार्षद अपने संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर
मेजर जनरल या समकक्ष रैंक के सशस्त्र बलों के प्रधान स्टाफ अधिकारी
केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष, उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर
26
भारत सरकार के संयुक्त सचिव और समकक्ष रैंक के अधिकारी
मेजर जनरल या समकक्ष रैंक के अधिकारी।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More