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नीतीश कैबिनेट ने नयी शिक्षक नियुक्ति नियमावली को दी मंजूरी,जल्द शुरु होगी सातवें चरण की नियुक्ति

नियुक्त होने वाले शिक्षक अब कहलाएंगे राज्य कर्मी

Patna- सातवें चरण में शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है. बिहार की नीतीश कैबिनेट ने शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली पर मुहर लगा दी है इससे सरकारी स्कूलों में दो लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. अब नई नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. नई नियमावली से सरकार और अभ्यर्थी दोनों को फायदा होने वाला है .
बताते चलें कि आज नीतीश कैबिनेट ने कुल 6 एजेंडो पर मुहर लगाई है जिसमें चिर प्रतिक्षित शिक्षक नियुक्ति नियमावली भी है इसका इंतजार अभ्यर्थी काफी दिनों से कर रहे थे.

इससे सूबे में तकरीबन सवा दो लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। नयी नियमावली में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। सरकार शिक्षक नियुक्ति के लिए आयोग बनायेगी जो शिक्षकों की नियुक्ति करेगा।बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षक पहले पंचायती राज या नगर निकाय के अधीन होते थे, अब वे सीधे राज्य सरकार के अधीन होंगे और राज्यकर्मी कहलायेंगे। इस नियमावली में शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों व नगर निकायों से वापस ले लिया गया है।  पूरी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से केंद्रीयकृत एवं निष्पक्ष आयोग से कराने की रूपरेखा तैयार की गयी है।

बताते चलें कि पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 9222 नियोजन इकाइयां थीं, जबकि नयी नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर अर्थात 38 रह जाएगी। सरकार नियुक्ति के लिए आयोग बनायेगी। अब अभ्यर्थियों को उसी आयोग में केवल एक आवेदन करना होगा। इसी में वे स्कूलों में पदस्थापन का विकल्प रखेंगे, जबकि पहले एक अभ्यर्थी कई नियोजन इकाइयों में आवेदन करने को मजबूर होता था

नई नियमावली के तहत ही सातवें चरण में शिक्षकों की भर्ती होगी. इसके साथ ही नयी नियमावली में शिक्षकों के ट्रांसफर का भी प्रावधान किया गया है. नई नियमावली की मंजूरी मिलने के बाद अब उम्मीद है कि जल्द ही साथ में चरण की भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार आगे कदम बढ़ाएगी.

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