10709 ANM भर्ती का क्या होगा?हाईकोर्ट के फैसले के बाद BTSC के अगले कदम पर अभ्यर्थियों की नजर

Desk
By Desk

patna:-बिहार तकनीकी सेवा आयोग( Btsc) द्वारा ली जा रही 10709 एएनएम भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी इन दिनों असमंजस में हैं.उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार,स्वास्थ्य विभाग और बीटीएससी आगे क्या करना चाहती है.चूंकी इस भर्ती परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है जिसमें भर्ती प्रकिया के बीच में बीटीएससी द्वारा कई तरह के बदलाव किए गए थे,जिसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.इस फैसले के बाद एनएनएम भर्ती परीक्षा की अभ्यर्थियों के बीच विवाद हो गया है और एएनएम भर्ती परीक्षा को लेकर बनाए गए कई सोसल मीडिया ग्रुप में एक दूसरे पर दोषारोपण किया जा रहा है.वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बीटीएससी ने उस आदेश के आलोक में किसी तरह का नया दिशा निर्देश अपने वेबसाइट पर जारी नहीं किया है.इससे ये कयास लगाये जा रहे हैं कि बीटीएससी पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में जा सकती है.ऐसा होने पर यह भर्ती प्रकिया लंबे समय के लिए अधर मे लटक सकती है.

बतातें चलें कि हाल ही मे पटना हाईकोर्ट ने कई अभ्यर्थियों की याचिका पर यह फैसला दिया था कि मेधा सूची 2022 में निकला गये विज्ञापन के आधार पर बनाई जाये,जबकि बीटीएससी ने 2023 में अपने पुराने प्रकिया में बदलाव कर परीक्षा में मिले अंको के आधार पर मेधा सूची बनाने की तैयारी कर रही थी.इसके लिए परीक्षा भी ले ली थी और पास हुए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रकिया भी पूरी कर चुकी है.हलांकि इस रिजल्ट में जिस तरह से स्कोर कार्ड तैयारी की थी,और ज्यादा अंक वाले को कम स्केर और कम नबंर वाले को ज्यादा स्कोर की थई,इससे भी कई अभ्यर्थियों में नाराजगी थी.इस बीच पटना हाईकोर्ट का फैसला आ गया है पर बीटीएससी इस फैसले के आलोक में किसी तरह का कदम नहीं उठाई है.

patna high court

बताते चलें कि राज्य में 10709 एएनएम की नियुक्ति प्रक्रिया में पटना हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि इनकी नियुक्ति इनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी।जस्टिस मोहित कुमार शाह ने अर्चना कुमारी व अन्य की याचिकायों पर लम्बी सुनवाई के बाद फैसला सुनाया था.गौरतलब है कि राज्य में एएनएम की नियुक्ति के लिए 10709 एएनएम नियुक्ति के लिए 28 जुलाई,2022 को विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकशित किया गया। इसके अनुसार बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन(BTSC) ने अन्य अहर्ताओं के अलावे इनकी नियुक्ति उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना था।

इसके अंतर्गत सभी योग्य उम्मीदवारों की अंकों के आधार पर मेधा सूची बनायीं जानी थी ।इसी के आधार पर इन एएनएम उम्मीदवारों की नियुक्ति की जानी थी।इस प्रकिया के अनुसार बीटीएससी ने मेधा सूची प्रकाशित कर दी थी और काउंसलिंग की डेट जारी करने वाली थी,पर अपनी ही प्रकिया को रोकते हुए बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितम्बर,2023 को विज्ञापन में परिवर्तन किया। इसके अनुसार इन सभी उम्मीदवारों को कमिशन द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा। इसके बाद इनके लिए मेधा सूची बनायीं जाएगी,जिसके आधार पर राज्य में एएनएम की नियुक्ति की जाएगी।पटना हाईकोर्ट इस नये प्रक्रिया को चुनौती दी गयी।कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि इन पदों पर नियुक्ति पूर्व में 28 जुलाई,2022 को निकाले हुए विज्ञापन के अनुसार ली जाये। कोर्ट ने बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 19 सितम्बर ,2023 के नोटिस को रद्द करते हुए याचिकर्ताओं को राहत दिया।अब सभी एएनएम अभ्यर्थियों को बीटीएससी के नये कदम का इंतजार है.

Share This Article