Desk:- राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरने वाली घटना मुजफ्फरपुर बालिका गृह केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, अदालत ने इस केस के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर शाइस्ता परवीन उर्फ मधु और कृष्णा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. एससीएसटी कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने ये फैसला सुनाया. फैसले से पहले तीनों मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर शाइस्ता परवीन और कृष्णा को तिहाड़ जेल से लाकर मुजफ्फरपुर के एससी एसटी कोर्ट में पेश किया गया था.
यह मामला 2015 में सुर्खियों में आया था जब मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के साहू रोड स्थित सेवा संकल्प व विकास समिति द्वारा संचालित बालिका गृह से लड़की गायब हो गई थी उसके बाद खूब हंगामा हुआ था इस मामले में मीडिया ट्रायल भी हुई थी. बाद में जांच का जिम्मा सरकार ने सीबीआई को 2018 में दे दिया था उसके बाद से सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी. और अब इस केस में मुजफ्फरपुर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है जिसमें तीन मुख्य आरोपी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है.
मुजफ्फरपुर की चर्चित बालिका गृह कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला..
बृजेश ठाकुर समेत तीन आरोपी सबूत के अभाव में बरी
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