Desk- तिरंगा यात्रा के दौरान हुए चंदन गुप्ता के मर्डर केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.यह फैसला उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्पेशल NIAकोर्ट ने सुनाया है, जबकि दो आरोपी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है दिया है।
बताते चलें कि 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शहर में दंगा भड़क गया था। इस हत्या में चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने कासगंज के थाने में सलीम को मुख्य आरोपी बनाया था। उसके अलावा करीब 20 लोगों को नामजद किया गया था। मृतक चंदन गुप्ता उस समय बीकॉम का स्टूडेंट था और एक सामाजिक संस्था भी चलाता था।
बेटे की मौत के बाद चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना अपराध है, तो हमें भी गोली मार दो।
उसके बाद सरकार की ओर चंदन के नाम पर कासगंज में एक चौक बनाने का ऐलान किया गया था। इसके अलावा सरकार की ओर से चंदन गुप्ता की बहन को संविदा पर नौकरी भी दिलाई गई थी।